सहारा जीवन न्यूज़
सुलतानपुर- विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में पूर्व सांसद एवं वर्तमान इसौली विधायक ताहिर खान को वन विभाग से संबंधित एक 25 वर्ष पुराने प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया।प्राप्त विवरण के अनुसार, यह मामला वर्ष 1999 से संबंधित था, जिसमें ताहिर खान पर आरोप था कि उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा किया था। उक्त प्रकरण में उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की गई थी, जो विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित थी।विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष एवं प्रतिरक्षा पक्ष की समस्त दलीलों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असमर्थ रहा।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। इस निर्णय के पश्चात विधायक ताहिर खान ने न्यायपालिका पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की विजय हुई है|






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