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गंगा ग्राम समिति की जनपद स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का किया गया आयोजन

सहारा जीवन न्यूज
अमेठी। जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव ने बताया कि आज वीर भाले सुल्तानी शौर्य वनस्थली कादूनाला रेंज मुसाफिरखाना में गंगा ग्राम समिति की बैठक पंचायत राज विभाग एवं वन विभाग के द्वारा की गई। बैठक में जिला सलाहकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण नीलम सिंह, गोमती नदी किनारे स्थित 28 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खंड प्रेरकों ने प्रतिभाग किया। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग ना करने तथा प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने हेतु उचित एक्शन प्लान तैयार कर कार्य योजना बनाने को कहा गया, नदी में गिरने वाले नालों में जगह-जगह चेंबर बनाने के लिए निर्देशित किया गया जिससे कचरा नदी में सीधे ना गिरकर चेंबर में एकत्रित हो जाए, जिसकी समय-समय पर सफाई करा दी जाए। स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान गंगा ग्राम समितियों द्वारा जन सहभागिता से चलाया जाए तथा इसमें ग्राम प्रधान, लेखपाल व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनपद में प्रवाहित गोमती नदी के किनारे टहलने के लिए पटरी का निर्माण तथा उसके किनारे वृक्षारोपण कर बैठने हेतु बेंच एवं कचरा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन रखी जाए, इसके अतिरिक्त गलियारे का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि नदी जल तक पहुंच हो सके। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी सचिवों को उक्त कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए जिससे इस कार्ययोजना को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली आगामी जिला गंगा समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने सचिवों को यह भी निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत में जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें स्थानीय स्तर पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का उल्लेख किया जाए साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि 28 ग्राम पंचायतों में किसी भी लाभार्थी के पास शौचालय नहीं है तो उस लाभार्थी का ऑनलाइन आवेदन कराएं जिससे संबंधित लाभार्थी को शौचालय की धनराशि प्रेषित की जा सके। डीपीआरओ ने प्रधान व सचिवों को निर्देश दिए कि जनपद में प्रवाहित नदियों के घाटों पर प्लास्टिक बैंक का निर्माण कराया जाए जिससे नदी में फूल माला व प्लास्टिक कचरा प्रवाहित ना करके इसको प्लास्टिक बैंक में एकत्रित किया जाए। उक्त निर्देशों का पालन ना करने पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड रूपये 500 का जुर्माना लगाया जाए तथा इस धनराशि को ओ0एस0आर0 के खाते में जमा कराया जाए उक्त के साथ-साथ एक सप्ताह के अंदर समस्त ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति मिल सके।

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