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लखनऊ हाईकोर्ट का आदेश -इंचार्ज प्रधानाध्यापको को मिले प्रधानाध्यापक पद का ब्याज सहित वेतन व एरियर

सहारा जीवन न्यूज

120 इंचार्ज प्रधानाध्यापको के पक्ष में खड़े दिखे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह

अमेठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 30 अगस्त को जनपद के 120 इंचार्ज प्रधानाध्यापको को प्रधानाध्यापक पद की ब्याज सहित सैलरी और एरियर की माँग पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 6 सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने को निर्देशित किया है।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिष्ठित अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह के माध्यम से याचिका फाइल करवायी थी।प्राथमिक व कम्पोजिट विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक /याचिकाकर्ता अनुराग कुमार यादव एवं 119 अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ और 13 अन्य अधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ में अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह के माध्यम से रिट ए संख्या 7061/2024 27 अगस्त को दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई 30 अगस्त 2024 को माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर द्वारा की गयी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह, मनमोहन सिंह द्वारा रिट ए संख्या 18228/2022 त्रिपुरारी दुबे आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि का आदेश प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ताओ का मामला उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत आता है।याचिकाकर्ताओ के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक के साथ जूनियर /कम्पोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद की बकाया राशि सहित ब्याज जोड़ते हुए एरियर व वेतन भुगतान की माँग इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पक्ष में की गयी।माननीय न्यायमूर्ति ने दोनो पक्षों को सुनते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी को निर्देशित करते हुए आदेश दिया कि 120 इंचार्ज प्रधानाध्यापको को प्रधानाध्यापक पद की ब्याज सहित सैलरी और एरियर की माँग पर 6 सप्ताह के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करे | याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह ने बताया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापको की यह माँग काफी दिनों से चल रही थी, आज माननीय न्यायालय के आदेश से शिक्षको में स्वयं के सुरक्षित भविष्य की आश जगी है।सभी विभाग के कर्मचारी अपने विभाग से उस पद का वेतन व लाभ पाने के हकदार हैं, जिस पद के दायित्यो का उनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है।क्योंकि समानता का अधिकार हम सभी देशवासियों का मौलिक अधिकार है जो हमे भारतीय संविधान से प्राप्त होता है।हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता अनुराग कुमार यादव, दिवस पांडेय, अभिज्ञान पांडेय,भानुप्रकाश,विश्वकर्मा अजीत प्रताप सिंह,शुभम सिंह सहित समस्त शिक्षको मे खुशी की लहर है।याचिकाकर्ता अनुराग कुमार यादव ने बताया कि हम लोग काफी दिनों से प्रधानाध्यापक पद के वेतन के लिए विभाग से पत्राचार कर रहे थे परंतु कोई सुनवाई नही हो रही थी।हाईकोर्ट के आदेश से आज हम सभी खुश है।

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