अंबेडकरनगर में स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी

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रत्नेश उपाध्याय अम्बेडकरनगर । नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले अंबेडकर नगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को परिवहन विभाग की ओर से जिले के स्कूल प्रबंधकों, संचालकों और प्रधानाचार्यों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र में कोई भी वाहन बिना मानक पूरे किए स्कूलों में संचालन नहीं कर पाएगा। सभी स्कूल प्रबंधनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहनों की फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज दुरुस्त रखें।परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि हर स्कूल वाहन चालक का चरित्र प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अनिवार्य रूप से स्कूल कार्यालय में जमा कराई जाए। इसके बिना किसी भी चालक को बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूली वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरा जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही, वाहन के बाहरी हिस्से पर स्कूल का नाम, संपर्क नंबर और ‘स्कूल वाहन’ स्पष्ट रूप से लिखा होना जरूरी है।बैठक में अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे सवार पाए गए, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, औचक निरीक्षण के जरिए नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी।

Harshit Shrivastav
Author: Harshit Shrivastav

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