सहारा जीवन न्यूज
अमेठी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शासन से वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद को दैवी आपदा से पीड़ित 1542 लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष जनपद स्तर से विकासखंड की प्राप्त मांग के अनुसार 542 आवासों की स्वीकृति जारी करा दी गई थी जिसमें से 15 से 41 लाभार्थियों की प्रथम किस्त 1529 लाभार्थियों की द्वितीय किस्त एवं 1526 लाभार्थियों की तृतीय किस्त जारी कराते हुए 1528 आवासों को पूर्ण करा दिया गया है अभी भी 14 आवास पूर्ण स्तर पर जियो टैगिंग हेतु आवाससॉफ्ट पर अवशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉ अंकुर लाठर ने परियोजना निदेशक डीआरडीए के साथ समस्त खंड विकास अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की,जिसमें अमेठी विकासखंड में दो आवास, भादर में एक, भेटुआ में एक आवास, गौरीगंज में एक आवास, जगदीशपुर में एक आवास, जामो में 5 आवास, एवं तिलोई में 3 आवास, पूर्णता हेतु अवशेष प्रदर्शित हो रहे हैं, इस प्रकार कुल 7 विकास खंडों में 14 आवास पूर्णता हेतु अवशेष हैं जिस पर मुख्य विकास अधिकारी अमेठी द्वारा परियोजना निदेशक डीआरडीए को निर्देशित किया कि इन आवासों को अभियान चलाकर कर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें,साथ ही ऐसे आवास जिनमें तकनीकी समस्या के कारण पूर्णता में बाधा उत्पन्न हो रही है उन्हें भी दो दिवस के भीतर समस्या का समाधान कराते हुए पूर्णता की स्थिति में लाना सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना से 90 दिवस श्रमांश के सापेक्ष आवास हेतु चयनित लाभार्थियों को 88 औसतन दिवस का श्रमांश उपलब्ध करा दिया गया है अवशेष दो दिवस के औसतन श्रमांश उपलब्ध कराने हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी अमेठी द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना वर्ष 2022 23 में आवंटित देवी आपदा के लक्ष्य 1741 के सापेक्ष स्वीकृति की भी समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि विकासखंड बहादुरपुर द्वारा 8 लाभार्थी विकासखंड गौरीगंज द्वारा दो विकासखंड जगदीशपुर बाजार विकासखंड जामो द्वारा 17 कुल 31 लाभार्थियों का मांग पत्र अभी इन विकास खंडों द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है जिस पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों को अभिलंब लाभार्थी के पात्रता की जांच कराते हुए मांग पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चयनित अथवा स्वीकृत लाभार्थियों के आर्डर शीट एवं एफपीओ बनाने की कार्यवाही नियमानुसार बैंक विवरण आदि का मिलान करके कर लिया जाए जिस पर वन क्लिक प्रोग्राम के तहत समय बद्ध तरीके से जनपद के सभी चयनित लाभार्थियों की प्रथम किस्त एक साथ शासन के निर्देशानुसार जारी हो सके।