सहारा जीवन न्यूज
अमेठी। आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की तरह अब सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
उक्त जानकारी जिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी शालू गुप्ता ने सीएमओ कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, यथासंशोधित 2021, में निहित नियमों के अधीन संचालित होगी। “सरकारी सेवक” की परिभाषा के अंतर्गत उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश 07 जनवरी, 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध समस्त निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी। निजी चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रूपये-पाॅच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। इस मौके पर जिला समन्वयक डा अनूप तिवारी,विजय सरोज,प्रदीप श्रीवास्तव, मौजूद रहे।