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अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारकों का सत्यापन हेतु दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

सहारा जीवन न्यूज
अमेठी। 20 मई 2022,* जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अनुमन्य खाद्यान्न का वितरण जनपदों द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना के लिए चयनित किया जाए तथा चयन प्रक्रिया में वांछित परिशुद्धता एवं पारदर्शिता लायी जाए। इस सम्बन्ध में कतिपय कार्डधारकों की मृत्यु अथवा उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के कारण सम्बन्धित कार्डधारकों के कार्डो को सत्यापनोपरान्त निरस्त कर उनके स्थान पर नवीन पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित किया जाए। उपर्युक्त के दृष्टिगत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के सत्यापन हेतु निर्देश दिये गये है। जनपद में वर्तमान अन्त्योदय के कुल 70378 राशन कार्ड प्रचलित है, जिनमें 1, 2, 3 तथा 4 यूनिट के साथ कार्ड सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में अन्त्योदय कार्ड का लाभ अपात्र लोगों द्वारा लिया जा रहा हो, एक मात्र सदस्य के नाम अन्त्योदय जारी हो और शेष व्यक्तियों द्वारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड का लाभ लिया जा रहा हो व अन्त्योदय कार्डधारक की मृत्यु के पश्चात भी उसके नाम पर राशन वितरण किया जा रहा हो। पात्र गृहस्थी राशन कार्डो के सत्यापन में सम्बन्धित उप जिलाधिकारीगण द्वारा टीमों का गठन सुनिश्चित किया जायेगा तथा जॉच टीमों को अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित पात्रता/अपात्रता के मानक का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि तदनुसार सत्यापन/चिन्हॉकन कर सकें। सम्बन्धित उप जिलाधिकारीगण द्वारा गठित सत्यापन टीम में राजस्व, पंचायती राज, नगर निकाय, आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का यथा आवश्यकता सहयोग प्राप्त करते हुए सत्यापन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारीगण द्वारा इस आशय अपील की जायेगी जो कार्डधारक पात्रता सूची के बाहर आकर अपात्र है वे स्वयं अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें तथा अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत प्रचलित कार्डो तथा पात्र गृहस्थी कार्डो का सत्यापनोपरान्त निर्धारित प्रारूप पर कृत कार्यवाही की सूचना जिला पूर्ति कार्यालय अमेठी में प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह 10 बजे तक उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उपरोक्त सत्यापन के दौरान अपात्र पाये जाने पर निरस्त होने वाले राशन कार्डो से उत्पन्न रिक्ति को ऑनलाइन लम्बित राशन कार्ड प्रार्थना पत्रों के पात्रता की जॉचोपरान्त नियमानुसार जारी किया जायेगी एवं नये प्रार्थना पत्रों को भी स्वीकार करते हुए निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने तथा उनकी जॉचोपरान्त नवीन राशन कार्ड जारी करते हुए, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन कार्ड पाने से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्यो का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी कराया जाय।

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